वंदे भारत समेत एसी क्लास में 25 प्रतिशत तक कम हुआ किराया
– रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात
– ट्रेन में बैठने के बाद टीटीई भी दे सकेगा किराए में छूट
– त्योहार के समय नहीं मिलेगा छूट का लाभ
– 50 प्रतिशत से ज्यादा खाली चल रही ट्रेनों पर मिलेगा छूट का लाभ
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, रेलवे ने सभी एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा के लिए टिकटों में 25 प्रतिशत तक की छूट दी है। जिन ट्रेनों में 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली हैं, उनमें इस छूट का लाभ मिलेगा। ट्रेन में बैठने के बाद टीटीई भी डिस्काउंट दे सकेगा। शनिवार को रेलवे बोर्ड ने ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि स्पेशल ट्रेन या त्योहार के समय इन छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
कितना घट जाएगा किराया
रेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार, एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25 प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा। यह योजना विस्टाडोम कोचों सहित एसी सिटिंग की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव क्लास में लागू रहेगी। किराए में छूट अधिकतम 25 प्रतिशत तक रहेगी वहीं अन्य चार्ज जैसे रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट सरचार्ज, जीएसटी आदि, जो भी हो अलग से लगाए जाएंगे। वहीं कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जा सकती है।
कब से कम होगा किराया और कैसे
रेलवे के मुताबिक, बीते एक महीने से 50 प्रतिशत से ज्यादा खाली ट्रेनों पर इस छूट का लाभ मिल सकेगा। एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में डिस्काउंट तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, यानी अभी आप टिकट बुक कराते हैं तो उस पर भी छूट मिलेगी।
हालांकि, पहले से बुकिंग कर चुके हुए यात्रियों को किराए का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिन ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर स्कीम लागू है लेकिन ऑक्यूपेंसी कम हैं उनमें इस स्कीम को वापस ले लिया जाएगा। यदि इससे ऑक्यूपेंसी में सुधार नहीं होता है तो इन ट्रेनों में भी डिस्काउंट स्कीम लागू हो जाएगी।
कब तक दी जाएगी छूट
जानकारी के अनुसार, किराए में छूट जोनल अधिकारी की ओर से तय अवधि के लिए लागू रहेगी, जो इसके लागू होने से यात्रा की तारीखों के लिए अधिकतम 6 माह के लिए रहेगी। रियायती किराया मांग के आधार पर पूरी अवधि या आंशिक या महीने या सप्ताह या 6 महीने के लिए दिया जा सकता है। जोनल रेलवे के पीसीसीएम या एमडी या सीओएम या सीसीएम के परामर्श से किराए में छूट दी जा सकती है।
आगे की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और ऑक्यूपेंसी के आधार पर छूट को संशोधित या विस्तार या फिर वापस लिया जा सकता है। यदि योजना में छूट में संशोधन का फैसला लिया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा सकता है।