पैन कार्ड लिंक करने का आज आखिरी मौका, घर बैठे चेक करें ये लिंक है या नहीं
नई दिल्ली | अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नही कराया है. तो आज ही करा लें। क्योंकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका आज समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 30 जून 2023 यानी आज आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही कई सुविधाओं का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि अगर आपने पहले ही आधार और पैन को लिंक कर लिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक, यह है प्रक्रिया
पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in में जाकर Link aadhar Status ऑप्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही पैनकार्ड और आधार कार्ड का नम्बर डालकर लिंक की स्थिति चेक करनी होगा। अगर लिंक नहीं है तो Link Aadhaar में क्लिक कर पैनकार्ड और आधार कार्ड की जानकारी भरकर सबमिट कर सकते हैं।
लिंक करने का काम बहुत सरल प्रक्रिया है। आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सभी लोगों को पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है।
अब देना पड़ रहा इतना चार्ज
पैन कार्ड बैंक अकाउंट ओपन करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, ओपनिंग डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में यूज किया जाता है। अगर आप आज अपने पैन और आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो आपको लेट फीस पेमेंट करना होगा। यह अमाउंट 1000 रुपये होगा। इतना ही नहीं, आपने आज का दिन गंवाया तो फिर जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये भरने होंगे। पेमेंट करने के बाद ही पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से कंफर्म किया जाएगा।
लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
30 जून 2023 तक आधार-पैन लिंक नहीं करने वालों के PAN एक जुलाई से निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे में पैन कार्ड से जुड़ा कोई वित्तीय या अन्य जरूरी काम आप नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने पोस्टर जारी कर बताया है कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने से काफी ऊंचे दरों पर TDS डिडक्ट किया जाएगा। TCS में भी हाई रेट अप्लाई होगी। अगर आपके नाम से कोई रिफंड या इंटरेस्ट पेंडिंग है तो पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की स्थिति में वो आपको नहीं मिल पाएगी।
क्या सरकार बढ़ाएगी पैन-आधार लिंक करने की तारीख
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई समस्याएं आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया है कि आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है, ऐसे में 30 जून को ही पैन को लिंक करने की डेडलाइन समाप्त कर दी जाती है, जिन टैक्सपेयर ने पैन लिंक नहीं किया है। उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुछ का कहना है कि पैन लिंकिंग डेडलाइन समाप्त होने से कई काम पेंडिंग हो सकते हैं, ऐसे में करीब 4 महीने और इसे लिंक करने की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए।
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